BHOPAL News: कार्बाइड गन, तोप और लैंप पर प्रतिबंध, खरीद-बिक्री और भंडारण पर भी रोक: कलेक्टर ने जारी किए आदेश, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
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BHOPAL News: कार्बाइड गन, तोप और लैंप पर प्रतिबंध, खरीद-बिक्री और भंडारण पर भी रोक: कलेक्टर ने जारी किए आदेश, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

भोपाल। तेज धमाके से लोगों की सुनने की क्षमता और आंखों को नुकसान पहुंचाने वाले कार्बाइड गन, तोप और लैंप के इस्तेमाल पर अब मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने गुरुवार को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर इन उपकरणों के उपयोग के साथ उनकी खरीद-बिक्री, भंडारण, प्रदर्शन और परिवहन पर भी रोक लगाई है। आदेश के तहत जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबंध लागू होगा।

भोपाल शहर में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था के तहत पुलिस कमिश्नर संजय कुमार तीन दिन पहले ही प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर चुके हैं। अब कलेक्टर के आदेश से ग्रामीण क्षेत्रों में भी इन उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लग गई है। प्रशासन ने इनके उपयोग से मानव जीवन, शारीरिक सुरक्षा और लोकशांति को होने वाले संभावित खतरे को देखते हुए यह कदम उठाया है।

कलेक्टर के आदेश में कार्बाइड गन और तोप के इस्तेमाल को अत्यंत खतरनाक बताया गया है। इनके तेज धमाके से कान के पर्दे को नुकसान पहुंच सकता है, जबकि आंखों की रोशनी प्रभावित होने और चेहरे या शरीर पर गंभीर जलन व चोट लगने का खतरा रहता है। बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से भी इन उपकरणों का उपयोग जोखिमपूर्ण है। इनके इस्तेमाल से सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका भी रहती है।

कैल्शियम कार्बाइड की बिक्री पर भी नियंत्रण

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश में कैल्शियम कार्बाइड के उपयोग और बिक्री को नियंत्रित किया गया है। इसके अनुसार, कैल्शियम कार्बाइड का विक्रय केवल वैध कृषि और औद्योगिक गतिविधियों के लिए किया जा सकेगा। अन्य उद्देश्यों के लिए इसका इस्तेमाल प्रतिबंधित रहेगा।

दुकानदारों को रखना होगा पूरा रिकॉर्ड

कैल्शियम कार्बाइड की खरीद-बिक्री करने वाले दुकानदारों को लेन-देन का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा। प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य खतरनाक उपकरणों के इस्तेमाल पर नियंत्रण लगाकर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना है। आदेश के बाद जिले में कार्बाइड गन, तोप और लैंप के उपयोग तथा इनके कारोबार पर निर्धारित प्रतिबंध लागू होंगे।